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मोहम्मद जुबैर को दिल्ली कोर्ट से राहत, 2018 के ट्वीट केस में मिली जमानत

‘ऑल्ट न्यूज’ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है उन्हें...
मोहम्मद जुबैर को दिल्ली कोर्ट से राहत, 2018 के ट्वीट केस में मिली जमानत

‘ऑल्ट न्यूज’ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले उन्हें यूपी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार यानी 14 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया गया है।

बता दें कि मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज नाम से फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चलाते हैं। उन पर कथित फैक्ट चेकिंग के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने 50,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जुबैर को राहत दी। साथ ही अदालत ने जुबैर को उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने को कहा।

बता दें कि मोहम्मद जुबैर को उनके एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया गया था। 2018 में एक हिंदू देवता को लेकर उनका एक ट्वीट था, जिसे लेकर पुलिस को शिकायत मिली थी। इसी मामले में जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने आरोपी के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद फैसले का इंतजार किया जा रहा था।

वहीं, इसी मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 जुलाई को जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया था। अदालत ने पांच दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद जुबैर की तरफ से मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी गई।

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