दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को श्रद्धा हत्यांकड के आरोपी आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने आरोपी के नार्को टेस्ट की अनुमति दी थी, हालांकि, अब तक उसका नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सका है। आरोपी की पुलिस रिमांड मंगलवार को खत्म हो रही है। पुलिस मंगलवार को आरोपी का तीसरी बार रिमांड लेने की कोशिश करेगी।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी आफताब ने जून में महाराष्ट्र के पालघर स्थित अपने फ्लैट से सामान के 37 डिब्बे गुडलक पैकर्स एंड मूवर्स के जरिये दिल्ली के मकान के लिए भिजवाए थे और इसके लिए 20 हजार रुपये का भुगतान किया था।
दिल्ली पुलिस को अब तक करीब 13 हड्डियां और चेहरे के जबड़े का हिस्सा मिला है। इन सबको जांच के लिए सीएफएसएल भेज दिया है। आफताब के नार्को ,पॉलीग्राफी टेस्ट एफएसएल में कराए जाएंगे। पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या करने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने की बात कबूल करने वाला आफताब सवालों के भ्रामक जवाब दे रहा था।
श्रद्धा हत्याकांड छह महीने पुराना है। इसका खुलासा इसी महीने हुआ है। आफताब और श्रद्धा इसी साल मई के महीने में मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए थे। दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी इलाके में दोनों ने किराए पर मकान लिया था। दिल्ली आने के तीन दिन बाद दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। आरोपी ने हत्या करने के बाद श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे और इन्हें रोज रात को जंगल में फेंकने जाता था। श्रद्धा के पिता ने पुलिस को उसकी गुमशुदगी की शिकायत दी थी। जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामले का खुलासा होता जा रहा है।