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दिल्ली के उपराज्यपाल ने हटाए गए बस मार्शलों को प्रदूषण नियंत्रण ड्यूटी पर तैनात करने का दिया निर्देश, सीएम को दी ये सलाह

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद पिछले साल बस मार्शल के पद से हटाए गए नागरिक सुरक्षा...
दिल्ली के उपराज्यपाल ने हटाए गए बस मार्शलों को प्रदूषण नियंत्रण ड्यूटी पर तैनात करने का दिया निर्देश, सीएम को दी ये सलाह

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद पिछले साल बस मार्शल के पद से हटाए गए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को चार महीने के लिए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। राज निवास के एक अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल, जो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष भी हैं, ने शहर की सरकार और मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि वे चार महीने की नियुक्ति अवधि के बाद भविष्य में उनकी नियुक्ति के लिए उचित प्रक्रिया के आधार पर एक ठोस योजना बनाएं।

वित्त और राजस्व विभागों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद पिछले साल सार्वजनिक बसों में मार्शल के रूप में तैनात लगभग 10,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, जिसमें कहा गया था कि उन्हें केवल प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित ड्यूटी के लिए ही लगाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री आतिशी को लिखे पत्र में उपराज्यपाल ने कहा कि उनके पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल की सिफारिश पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाएं 1 नवंबर, 2023 से समाप्त कर दी गई हैं। बर्खास्त किए गए सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की आजीविका संबंधी चिंताओं को देखते हुए, सक्सेना ने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार उनके भविष्य की नियुक्ति के मुद्दे को कानूनी तरीके से और आरक्षण मानदंडों के अनुसार हल करे।

सक्सेना ने कहा, "एक साल बीत जाने के बाद भी, दिल्ली सरकार ने न तो उनकी नियुक्ति के लिए कोई कवायद की है और न ही कानून के अनुसार उनकी फिर से नियुक्ति के लिए कोई योजना बनाई है।" उन्होंने कहा कि आतिशी ने खुद उनके साथ एक बैठक में इस मुद्दे को हल करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने पत्र में कहा, "मुझे अब तक की गई किसी भी अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया गया है।"

उपराज्यपाल ने बर्खास्त किए गए स्वयंसेवकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के बारे में "मानवीय दृष्टिकोण" की वकालत की। चूंकि सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया, इसलिए सक्सेना ने कहा कि उन्हें हस्तक्षेप करने के लिए "मजबूर" किया जा रहा है। उस दिन डीडीएमए की बैठक में चर्चा की गई दिल्ली में "गंभीर" वायु प्रदूषण की स्थिति का हवाला देते हुए, सक्सेना ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने विभिन्न प्रदूषण विरोधी उपायों के पर्याप्त प्रवर्तन की कमी को चिह्नित किया था। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा, "इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि संभागीय आयुक्त को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाएं लेने की सलाह दी जाए, खास तौर पर वे जो 31 अक्टूबर, 2023 तक लगे हुए थे, चार महीने की अवधि के लिए और उन्हें वायु प्रदूषण शमन गतिविधियों में लगाया जाए।"

उन्होंने कहा कि यह 1 नवंबर से फरवरी के अंत तक नियुक्ति के आधार पर किया जाना चाहिए। सरकार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) केंद्रों, प्रदूषण हॉटस्पॉट, डीपीसीसी, वायु प्रदूषण विरोधी उपायों के प्रवर्तन से संबंधित अन्य विभागों और एजेंसियों में उचित कर्तव्यों के लिए उनकी तैनाती के बारे में निर्णय ले सकती है।

सक्सेना ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को चार महीनों के दौरान इन स्वयंसेवकों के लिए एक योजना तैयार करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, जिसमें उनकी भूमिका, सेवा शर्तें, भर्ती नियम निर्दिष्ट किए जाएं और वित्त विभाग की मंजूरी और पर्याप्त बजटीय प्रावधान करने के बाद सेवा विभाग को नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने कहा कि बस मार्शल के रूप में इन स्वयंसेवकों की तैनाती के मुद्दे पर मंत्रिपरिषद को उनकी आवश्यक संख्या, भूमिका, पात्रता मानदंड और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या पद अस्थायी या स्थायी हैं, इस पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में, ऐसे पदों को भरने के लिए एक उचित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होगी।

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