केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुस्ताक ने रविवार को यहां कहा कि डिजिटल अदालतें लंबित मामलों को निपटाने की प्रक्रिया को गति दे सकती हैं, जिससे देश की न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत होगा।
न्यायमूर्ति मुस्ताक ने डिजिटल पहुंच के चार सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला - बोधगम्य, संचालन योग्य, समझने योग्य और मजबूत। वे रविवार को यहां संपन्न हुए "न्यायालय डॉकेट्स: विस्फोट और बहिष्करण" पर दो दिवसीय उत्तर क्षेत्र-I क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल द्वारा किया गया था और इसकी मेजबानी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय और जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी ने की थी।
न्यायमूर्ति मुस्ताक ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से डिजिटल डिवाइड को पाटने और ई-सेवाओं की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने मजबूत न्याय वितरण प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में समावेशिता और पहुंच के महत्व को रेखांकित किया। न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ प्रौद्योगिकी का समामेलन न्याय की यात्रा में दक्षता, क्षमता, पहुंच और पारदर्शिता को बढ़ाने का वादा करता है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपर्याप्त उपकरण और बुनियादी ढाँचा न्यायाधीशों, वकीलों और वादियों सहित सभी न्यायिक हितधारकों को प्रभावित करने वाले लगातार मुद्दे थे। उन्होंने कहा कि तीन प्राथमिक हितधारकों: न्यायाधीशों, वकीलों और वादियों के लिए मजबूत आंतरिक नियमों पर विचार करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि इसमें उपकरणों और तकनीकी बुनियादी ढाँचे तक असमान पहुँच, बैंडविड्थ और कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों और प्रौद्योगिकी के साथ दक्षता और परिचितता के विभिन्न स्तरों को संबोधित किया जाना चाहिए ताकि न्याय का वितरण सही मायने में न्यायसंगत हो।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह ने कहा कि केस प्रबंधन निरर्थक लंबित मामलों को रोकने, त्वरित न्याय प्रदान करने, अधिक दृढ़ प्रयास के साथ लंबित मामलों से निपटने और न्यायाधीशों, वकीलों, वादियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच संयुक्त उद्यम का माहौल बनाने की तत्काल आवश्यकता प्रदान करता है।
उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को समय-सारिणी का पालन करते हुए मामले पर नजर रखनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि प्रक्रिया की सेवा और लिखित बयान दाखिल करने में कोई अनुचित समय बर्बाद न होने दिया जाए।