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सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, किसी अफसर को कार्यवाहक डीजीपी न बनाएं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में पुलिस सुधारों के लिए कई दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्यों और...
सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, किसी अफसर को कार्यवाहक डीजीपी न बनाएं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में पुलिस सुधारों के लिए कई दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे किसी भी अफसर को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त नहीं करें।

समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की नेतृत्व वाली बेंच ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के पास डीजीपी या पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति की योग्यता रखने वाले वरिष्ठ अफसरों के नाम भेजे। बेंच ने कहा कि कहा कि इसके बाद यूपीएससी इनमें से योग्य तीन पुलिस अधिकारियों के नाम छांटेगी और राज्य उनमें से किसी भी एक को पुलिस प्रमुख के पद पर नियुक्त कर सकेंगे इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा एएम खानविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं।

बेंच ने कहा कि यह प्रयास भी किया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति डीजीपी के रूप में चुना और नियुक्त किया जा रहा हो उसके पास काम करने के लिए पर्याप्त कार्यकाल बचा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर कोई नियम या राज्य का कोई कानून स्थगित रखेगा जाएगा।हालांकि बेंच ने पुलिस नियुक्तियों के बारे में कानून बनाने वाले राज्यों को यह छूट दी कि वे उसके आदेश में सुधार के लिए कोर्ट आ सकते हैं। पीठ ने पुलिस सुधारों के लिये पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह की याचिका पर 2006 में सुनाए गए फैसले में सुधार के लिए केंद्र के आवेदन पर ये निर्देश दिए।

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