चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट के लिए केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के विवरण में संभावित बेमेल विवरण को सत्यापित करने का निर्देश दिया। आगामी चुनाव में चंद्रशेखर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजनयिक शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।
कांग्रेस ने चंद्रशेखर के हलफनामे में वास्तविक और घोषित संपत्ति के बीच असमानता का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के समक्ष चिंता जताई थी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार, चुनाव आयोग ने सीबीडीटी को चंद्रशेखर के हलफनामे में पाई गई किसी भी असमानता की पूरी तरह से जांच करने का निर्देश दिया है।
सूत्रों ने बताया कि कथित तौर पर, हलफनामे में कोई भी विसंगति या जालसाजी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 ए के दायरे में आती है। इस प्रावधान के मुताबिक, नामांकन पत्र या हलफनामे में जानकारी छिपाने पर छह महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।