रेल और हवाई यात्रा टिकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं हटाने पर चुनाव आयोग ने रेल और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयोग ने इसे प्रथम दृष्ट्या आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए यह नोटिस जारी किया है।
10 मार्च को चुनाव आयोग की ओर से 17वीं लोकसभा चुनाव की घोषणान के बाद देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी। लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक सात चरण में होने हैं।
जनता के पैसे से नहीं हो सकता विज्ञापन
आयोग ने आचार संहिता के सातवें क्लॉज के तहत दोनों मंत्रालयों को नोटिस दिया है। इस क्लॉज के तहत आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार जनता के पैसे से किसी भी जरिए अपनी उपलब्धियों का जिक्र करने वाले विज्ञापन जारी नहीं कर सकती है।
विभिन्न दलों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने यह कार्रवाई की है। रेल मंत्रालय ने हालांकि इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अपने सभी जोन को रेल टिकट से मोदी की तस्वीर हटाने का आदेश पिछले सप्ताह जारी कर दिया था लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं होने की शिकायत पर आयोग ने रेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
प्रतिबंधित है सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार
इसी तरह पंजाब के एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने हवाई यात्रा टिकट पर मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तस्वीर होने की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी थी।
आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाता है। इसमें सरकारी योजनाओं के जरिए पार्टी का प्रचार-प्रसार भी शामिल है।