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शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज की चार्जशीट

बैंकों से ऋण लेकर विदेश भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई की एक अदालत में चार्जशीट दायर की है। यह चार्जशीट आईडीबीआई और केएफए मनी लॉंड्रिंग से जुड़े मामले में दर्ज की गई है.
शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज की चार्जशीट

बुधवार को माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट फाइल की है। निदेशालय ने मुंबई की एक अदालत में आरोप पत्र दर्ज किया है।

उधर मंगलवार को प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 दिसंबर तक के लिए माल्या को जमानत दे दी थी। साथ ही, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की है। 

प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई के बाद विजय माल्या ने कहा कि वह सभी आरोपों से इनकार करते हैं और वे किसी भी अदालत से भाग नहीं रहे हैं। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे पास काफी सबूत हैं। साथ ही, माल्या ने यह भी कहा कि वे पहली बार यूके नहीं आए हैं। 1992 से लंदन में रह रहे हैं।

मीडिया द्वारा पूछे जाने पर विजय माल्या ने कहा कि उन्होंने  कोई लोन डायवर्ट नहीं किया है। मीडिया को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। इसलिए मीडिया को कोई जवाब नहीं दूंगा। सुनवाई के दौरान माल्या के साथ बेटे सिद्धार्थ माल्या और उनके वकील क्लेयर माउंटगोमेरी भी आए।

ब्रिटेन के एक्सट्राडिशन लॉयर्स एसोसिएशन के सदस्य तथा पीटर्स ऐंड पीटर्स सॉलिसिटर्स एलएलपी में साझेदार जसविंदर नखवाल ने कहा कि अंतिम सुनवाई से पहले मामला प्रबंधन या किसी और मुद्दे से निबटने के लिए आगामी महीनों में इस मामले में कुछ और सुनवाई हो सकती हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट जज दोनों पक्षों की दलीलें सुनेंगे।

भारतीय अधिकारियों की ओर से पेश होने वाले ब्रिटेन क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के पिछले महीने लंदन में मुलाकात कर मामले की जानकारी ली थी।

 गौरतलब है कि इससे पहले माल्या के मामले में अप्रैल में सुनवाई हुई थी। तब स्कॉटलैंड यार्ड ने माल्या को कोर्ट में पेश किया था। गिरफ्तारी के तीन घंटे बाद ही माल्या को 4.5 करोड़ रुपये के बॉन्ड और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत मिल गई थी।

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