चारा घोटाला से जुड़े चार मामलों में दोषी ठहराए गए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने चिकित्सा कारणों से लालू की अस्थायी जमानत को 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है।
न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को लालू प्रसाद की जमानत को 20 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया। लालू के वकील प्रभात कुमार ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया,‘हमने चिकित्सा आधार पर जमानत अवधि को तीन महीने बढ़ाने की अपील की थी।’
साथ ही, जमानत पर इलाज करा रहे लालू प्रसाद की जमानत अवधि बढ़ाये जाने के मामले में अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 17 अगस्त को होगी।
हाईकोर्ट ने 11 मई को लालू को छह सप्ताह की अस्थायी जमानत प्रदान की थी जिसे फिर से 14 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। वकील ने बताया कि लालू प्रसाद का इस समय मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में इलाज चल रहा है।
चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की प्रोविजनल बेल की अवधि बढ़ाए जाने के मामले पर रांची हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने जमानत की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर सुनवाई 17 अगस्त तक टाल दी।गौरतलब है कि लालू को करोड़ों रूपये के चारा घोटाले के संबंध में चार मामलों में दोषी ठहराया गया है।