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ज्ञानवापी प्रबंधन ने मस्जिद सर्वेक्षण पूरा करने के लिए अधिक समय देने की ASI की याचिका का किया विरोध, मामले में 8 सितंबर को होगी सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा परिसर का सर्वेक्षण पूरा...
ज्ञानवापी प्रबंधन ने मस्जिद सर्वेक्षण पूरा करने के लिए अधिक समय देने की ASI की याचिका का किया विरोध, मामले में 8 सितंबर को होगी सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा परिसर का सर्वेक्षण पूरा करने के लिए आठ सप्ताह और मांगे जाने पर आपत्ति जताई है। अदालत ने सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करने वाली एएसआई की याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 8 सितंबर तय की है।

वाराणसी जिला अदालत ने 21 जुलाई को एएसआई को "विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने का निर्देश दिया था - जिसमें जहां भी आवश्यक हो, खुदाई भी शामिल है - यह निर्धारित करने के लिए कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई है।

मामले में मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि एएसआई बिना अनुमति के ज्ञानवापी परिसर में बेसमेंट और अन्य स्थानों पर खुदाई कर रहा है, और पश्चिमी दीवार के बगल में मलबा हटा रहा है, जिससे संरचना को खतरा हो रहा है।

सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने कहा कि एएसआई ने जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की अदालत में एक आवेदन देकर सर्वेक्षण के लिए आठ सप्ताह की मोहलत मांगी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सोमवार को अपनी आपत्ति दर्ज करायी>

मिश्रा के अनुसार, मुस्लिम पक्ष ने एएसआई द्वारा मलबा और कचरा हटाने के लिए अतिरिक्त समय मांगने पर आपत्ति जताई है और तर्क दिया है कि अदालत ने उसे केवल वैज्ञानिक तरीकों से परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि एएसआई टीम मलबा या कचरा हटाकर परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अधिकृत नहीं है।

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