आईसीजे के दखल के बाद गुरुवार को पाकिस्तान की तरफ से पहली बार साफ-साफ यह बात कही है। पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि "कुलभूषण जाधव को सभी दया याचिकाओं के निपटारे तक फांसी नहीं दी जाएगी।”
गौरतलब है कि जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ भारत ने आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था. पिछले महीने 18 मई को आईसीजे ने जाधव की सजा पर रोक लगा दी थी.
गौरतलब है कि जाधव मामले में आईसीजे में पैरवी के लिए बुधवार को ही पाकिस्तान ने तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का फैसला किया है. पाकिस्तान की तरफ से पाक के महान्यायवादी (एजीपी) अशरफ आसफ अली संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत में 8 जून को इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान पाक का नेतृत्व करेंगे.