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कुणाल कामरा विवाद: मद्रास हाईकोर्ट ने कॉमेडियन की 17 अप्रैल तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

कुणाल कामरा के विवाद को लेकर जारी विवाद के बीच मद्रास उच्च न्यायालय ने स्टैंड-अप कॉमेडियन की अंतरिम...
कुणाल कामरा विवाद: मद्रास हाईकोर्ट ने कॉमेडियन की 17 अप्रैल तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

कुणाल कामरा के विवाद को लेकर जारी विवाद के बीच मद्रास उच्च न्यायालय ने स्टैंड-अप कॉमेडियन की अंतरिम अग्रिम जमानत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। यह विस्तार तब हुआ है जब मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए कॉमेडियन के खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज की है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुंदर मोहन की एकल पीठ ने की, जिन्होंने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी। कामरा के वकील वी सुरेश के अनुसार, कॉमेडियन के खिलाफ तीन और एफआईआर दर्ज की गई हैं।

सुरेश ने लाइव लॉ के हवाले से कहा, "आधिकारिक तौर पर अग्रिम जमानत देने में माननीय न्यायाधीश प्रसन्न हैं। निजी नोटिस दाखिल किया गया है। 3 और एफआईआर दर्ज की गई हैं। याचिकाकर्ता के प्रति शत्रुता अभी भी जारी है,"

सुरेश ने कहा "तीन और एफआईआर दर्ज की गई हैं। याचिकाकर्ता के प्रति शत्रुता अभी भी जारी है। वे (मुंबई पुलिस) उसके घर गए और उसके वृद्ध माता-पिता को परेशान किया। यहां तक कि शो में शामिल होने वाले लोगों को भी बुलाया गया,"

आज सुबह, कामरा ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनकी टिप्पणी और उन्हें कथित तौर पर "देशद्रोही" कहने के लिए मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया।

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