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लखीमपुर खीरी हिंसाः अंतरिम जमानत के बाद आशीष मिश्रा जेल से रिहा, जाने सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगाई है शर्त

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अजय कुमार...
लखीमपुर खीरी हिंसाः अंतरिम जमानत के बाद आशीष मिश्रा जेल से रिहा, जाने सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगाई है शर्त

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया। खीरी जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने बताया, "उन्हें (आशीष मिश्रा) जेल से रिहा कर दिया गया है। हमें सत्र अदालत से रिहाई का आदेश मिल गया है।"

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन्हें 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा में आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसमें आठ लोगों की जान चली गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने निर्देश दिया कि आशीष मिश्रा अंतरिम जमानत अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रहेंगे।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आशीष मिश्रा या उसके परिवार ने अगर मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने या फिर ट्रायल में देरी करने की कोशिश की तो आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर बीती 19 जनवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में तीन अक्टूबर 2021 में किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि आशीष मिश्रा की कार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद दिया, जिसमें चार किसानों की मौत हो गई थी। फिर प्रदर्शनकारियों ने एसयूवी सवार लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें कार के ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। हिंसा के दौरान एक पत्रकार की मौत समेत इस मामले में कुल आठ लोगों की जान गई थी। मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है।

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