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मानहानि मामला: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बजरंग पूनिया की छूट याचिका को दी मंजूरी

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को पहलवान बजरंग पूनिया द्वारा उनके वकील के माध्यम से दायर छूट...
मानहानि मामला: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बजरंग पूनिया की छूट याचिका को दी मंजूरी

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को पहलवान बजरंग पूनिया द्वारा उनके वकील के माध्यम से दायर छूट आवेदन को यह कहते हुए मंजूरी दे दी कि पूनिया 13 सितंबर, 2023 को आगामी एशियाई खेलों और इसके अभ्यास सत्र के लिए किर्गिस्तान गए थे। 

दरअसल, मानहानि के एक मामले में कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने दलील पर ध्यान दिया, बजरंग पुनिया की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी और मामले में पहलवान की अगली सुनवाई और उपस्थिति के लिए 17 अक्टूबर, 2023 की तारीख तय की।

बता दें कि 3 अगस्त, 2023 को पटियाला हाउस ने कुश्ती कोच नरेश दहिया द्वारा दायर मानहानि मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया को समन जारी किया था।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान, बजरंग पुनिया के वकील ने भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के पत्र का भी प्रतिनिधित्व किया, जिसमें कहा गया था कि पहलवान बजरंग पूनिया को उनके कोच सुजीत मान के साथ आगामी एशियाई खेलों की तैयारी के लिए 13 सितंबर, 2023 को किर्गिस्तान में एक प्रशिक्षण शिविर के लिए भेजा गया था। 

एशियाई खेलों में कुश्ती प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर से शुरू होंगी और 7 अक्टूबर 2023 को समाप्त होंगी। सुनवाई की पिछली तारीख पर बजरंग पूनिया भी स्वास्थ्य कारणों से अदालत में पेश नहीं हुए थे। तब अदालत ने उन्हें केवल उस दिन के लिए छूट दी थी।

शिकायतकर्ता/कोच नरेश दहिया ने आपराधिक मानहानि शिकायत के माध्यम से कहा कि 10 मई, 2023 को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान, बजरंग पूनिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।

कोर्ट ने पहले कहा था कि प्रासंगिक उद्धरणों से पता चलता है कि आरोपी बजरंग पूनिया ने तीस हजारी कोर्ट में शिकायतकर्ता (नरेश दहिया) के खिलाफ चल रहे एक बलात्कार मामले का संदर्भ दिया था।

आरोपी ने शिकायतकर्ता का नाम लेकर उल्लेख किया और कहा कि शिकायतकर्ता के पास विरोध का विरोध करने की कोई विश्वसनीयता नहीं है क्योंकि वह खुद बलात्कार के मामले का सामना कर रहा है।

लेकिन अदालत में गवाह की रिकॉर्डिंग के दौरान, शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे 2019 में ही उक्त बलात्कार मामले में बरी कर दिया गया था और उक्त तथ्य आरोपी को भी अच्छी तरह से पता था, जो उसी बिरादरी का हिस्सा है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने बजरंग पुनिया के लिए समन जारी करते हुए कहा कि शिकायत, सहायक दस्तावेजों और सम्मन पूर्व साक्ष्यों पर विचार करने पर, मेरा प्रथम दृष्टया विचार है कि मानहानि के सभी तत्व बनते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान दुर्भावनापूर्ण इरादे का नतीजा था और अच्छे इरादे से नहीं दिया गया था। उसी के मद्देनजर, आरोपी, बजरंग पूनिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 499 के तहत दंडनीय अपराध के लिए बुलाया जाए।

हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समन के चरण में, यह काफी हद तक तय हो चुका है कि न्यायालय को अभियुक्त द्वारा किए जाने वाले संभावित बचाव के तुलनात्मक विश्लेषण में जाने की आवश्यकता नहीं है।

शिकायतकर्ता नरेश दहिया की ओर से वकील सुधीर नागर, आशीष तंवर, राजेश रेक्सवाल और रविंदर सिंह ने कहा कि बरी करने का तथ्य सर्वविदित है और विरोध में तत्कालीन डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह का समर्थन करने से रोकने के एकमात्र कारण से शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को धूमिल करने के लिए आरोपी द्वारा एक दुर्भावनापूर्ण हमला किया गया था।

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