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संशोधित कानून में विधि व्यवसायी, विधि स्नातक की परिभाषा में बदलाव का प्रस्ताव

सरकार विधि व्यवसायी और विधि स्नातक की परिभाषा में व्यापक बदलाव करके अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने...
संशोधित कानून में विधि व्यवसायी, विधि स्नातक की परिभाषा में बदलाव का प्रस्ताव

सरकार विधि व्यवसायी और विधि स्नातक की परिभाषा में व्यापक बदलाव करके अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है। वर्तमान कानून में विधि स्नातक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।

'अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025' के मसौदे के अनुसार विधि स्नातक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने विधि द्वारा स्थापित किसी विधि शिक्षा केंद्र या विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध और भारतीय बार परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से तीन या पांच वर्ष या निर्धारित अवधि की विधि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।

मसौदा विधेयक में विधि व्यवसायी को न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या अर्ध-न्यायिक मंचों के समक्ष विधि का अभ्यास करने वाले या किसी निजी या सार्वजनिक संगठन में विधिक कार्य करने वाले अधिवक्ता या विधि स्नातक के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें वैधानिक और स्वायत्त निकाय, घरेलू और विदेशी विधि फर्म और कॉर्पोरेट संस्थाएं शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

अभी तक, विधिक व्यवसायी का मतलब किसी भी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या वकील, प्लीडर, मुख्तार या राजस्व एजेंट होता है। कानून मंत्रालय के अनुसार, इन संशोधनों का उद्देश्य कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ जोड़ना है। इसमें कहा गया है कि सुधार कानूनी शिक्षा में सुधार, वकीलों को तेजी से बदलती दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार करने और पेशेवर मानकों को बढ़ाने पर केंद्रित होंगे। अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी पेशा न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे। मंत्रालय ने मसौदा विधेयक पर लोगों की राय मांगी है।

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