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CISF, BSF और RPF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण; गृह मंत्रालय ने किया ऐलान

पूर्व अग्निवीर अब केंद्रीय बलों में आरक्षण के पात्र होंगे। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय...
CISF, BSF और RPF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण; गृह मंत्रालय ने किया ऐलान

पूर्व अग्निवीर अब केंद्रीय बलों में आरक्षण के पात्र होंगे। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सीमा सुरक्षा बल (BSF) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने 2023 में BSF, CAPF और अन्य में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की थी।

CSIF और BSF के महानिदेशकों ने भी इस खबर की पुष्टि की है और भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस संबंध में सीआईएसएफ ने भी सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं। कांस्टेबलों के 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। साथ ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट भी दी जाएगी।

सीएसआईएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि हम सैनिकों को तैयार कर रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसका लाभ सभी बलों को मिलेगा। भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। केंद्रीय बलों के अधिकारियों के अनुसार यह आरक्षण कांस्टेबल के पद पर लागू होगा। अग्निवीर योजना को लेकर विवाद के बीच यह घोषणा की गई है। 2022 में शुरू की गई इस योजना को इसके लागू होने के बाद से ही विवादास्पद माना जा रहा है। नौकरी की सुरक्षा, पेंशन और सशस्त्र बलों की प्रभावशीलता को लेकर चिंताओं ने देश में विरोध और बहस को जन्म दिया है।

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