सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध को 1 नवंबर तक बहाल किया गया है। कोर्ट ने आज कहा कि पिछले साल नवंबर में दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर उसके द्वारा लगाई गई रोक 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी।
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, न्यायमूर्ति ए.के सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटाने और पटाखों की बिक्री की इजाजत देने वाला सुप्रीम कोर्ट का 12 सितंबर का आदेश 1 नवंबर से लागू होगा।
दिवाली 19 अक्टूबर को है और कोर्ट का यह आदेश आने का मतलब है कि त्योहार से पहले कोई भी पटाखे खरीद के लिए बाजार में उपलब्ध नहीं होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने 12 सितंबर के अपने आदेश में परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले 11 नवंबर 2016 के आदेश को एक और बार आजमाना चाहते हैं। कोर्ट ने वर्ष 2016 में अपने आदेश के जरिए ‘दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री’ की इजाजत देने वाले लाइसेंसो को रद्द कर दिया था।
कोर्ट ने 12 सितंबर को अपने पहले वाले आदेश को अस्थायी रूप से रद्द करते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत दी थी। अदालत का यह आदेश, नवंबर 2016 के आदेश को बहाल करने की मांग करने वाली याचिका पर आया है।