Advertisement

टीवी एंकर रोहित रंजन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कठोर कार्रवाई करने से रोका

जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विभिन्न...
टीवी एंकर रोहित रंजन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कठोर कार्रवाई करने से रोका

जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के प्राधिकारियों को एक समाचार चैनल के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से शुक्रवार को रोक दिया। कोर्ट ने कहा है कि रोहित रंजन के खिलाफ जहां-जहां भी एफआईआर दर्ज हुई है, उसपर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी।

शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में रोहित के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि एक ही मामले में यूपी के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी एफआईआर की गई है। ऐसे में वहां की पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में है। इस पर जज ने कहा कि पूरे मामले में हम नोटिस जारी कर रहे हैं। फिलहाल किसी भी राज्य की पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी न करे।

बता दें कि जी न्यूज एंकर रोहित रंजन ने अपने ऊपर लगातार हो रही एफआईआर के बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई।

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो को ‘गलत संदर्भ में दिखाने’ के मामले में रंजन के खिलाफ कुछ राज्यों में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

एंकर रंजन ने सभी प्राथमिकियों को एक साथ नत्थी करने और कठोर कार्रवाई से संरक्षण दिए जाने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है। इस याचिका पर शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के जरिए केंद्र समेत कई पक्षों को नोटिस भी जारी किए।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस बीच, प्रतिवादी प्राधिकारी एक जुलाई को प्रसारित कार्यक्रम के संबंध में याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने की कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे।

गांधी के वीडियो को गलत संदर्भ में दिखाने के मामले में रंजन के खिलाफ कुछ राज्यों में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। रंजन ने वीडियो प्रसारित होने के बाद माफी मांगी थी और इस समाचार कार्यक्रम को वापस ले लिया गया था।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad