Advertisement

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कठुआ कांड के आरोपी गुरदासपुर जेल स्थानांतरित किए जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कठुआ गैंगरेप और हत्या के आरोपियों का स्थानांतरण कठुआ जिला जेल से पंजाब के...
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कठुआ कांड के आरोपी गुरदासपुर जेल स्थानांतरित किए जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कठुआ गैंगरेप और हत्या के आरोपियों का स्थानांतरण कठुआ जिला जेल से पंजाब के गुरदारपुर जिला जेल करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस डी वाइ चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की बेंच ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वह इस केस की सुनवाई कर रहे जज और  विशेष लोक अभियोजक को सुरक्षा प्रदान करे।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले में पूरक आरोपपत्र आठ सप्ताह में दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आरोपी के परिवार को अपने खर्चों पर गुरदासपुर जेल में आरोपी से मिलने की अनुमति मिले।

गौरतलब है कि साल 10 जनवरी को अगवा की गई लड़की से कठुआ जिले के हीरानगर तहसील के रसाना गांव के मंदिर में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। उसे चार दिनों तक बेहोशी की हालत में रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। यह लड़की बकरवाल समुदाय की थी। इस घटना ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया था और इसके खिलफ कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए थे।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad