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एमसीडी महापौर का चुनाव जल्द कराने का अनुरोध करने वाली 'आप' की याचिका पर शीर्ष अदालत में बुधवार को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर का चुनाव कराने का आग्रह करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की...
एमसीडी महापौर का चुनाव जल्द कराने का अनुरोध करने वाली 'आप' की याचिका पर शीर्ष अदालत में बुधवार को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर का चुनाव कराने का आग्रह करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया। यह याचिका आप की महापौर उम्मीदवार शैली ओबेराय और अन्य लोगों की तरफ से दाखिल की गई है।

इस याचिका में एमसीडी के महापौर का चुनाव जल्द कराने का आग्रह किया गया है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने आप की ओर से पेश एक अधिवक्ता की उस दलील का संज्ञान लिया, जिसमें याचिका पर तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया गया।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम इसे कल के लिए सूचीबद्ध करेंगे।’ इससे पहले सोमवार को एमसीडी सदन हंगामे के कारण तीसरी बार भी महापौर का चुनाव करने में नाकाम रहा। यह हंगामा पीठासीन अधिकारी के यह कहने के बाद हुआ कि उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किये गए ‘एल्डरमैन’ भी चुनाव में मतदान करेंगे।

इसके बाद आप के आक्रोशित नेताओं ने कहा कि वे उच्चतम न्यायालय जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आप, दोनों ही दल एक दूसरे पर महापौर चुनाव में बाधा डालने का आरोप लगा रहे हैं। विवाद का मुख्य विषय ‘एल्डरमैन’ के मतदान के अधिकार को लेकर है।

दो सौ पचास सदस्यीय सदन में 134 सीट पर जीत के साथ बहुमत हासिल करने वाली आप ने आरोप लगाया है कि भाजपा मनोनीत सदस्यों को मताधिकार प्रदान करके उसे मिले जनादेश की चोरी करने की कोशिश कर रही है।

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