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सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा से कहा- नजरबंदी के दौरान सुरक्षा का भुगतान करने के दायित्व से नहीं बच सकते

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि कार्यकर्ता गौतम नवलखा अपनी नजरबंदी के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए...
सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा से कहा- नजरबंदी के दौरान सुरक्षा का भुगतान करने के दायित्व से नहीं बच सकते

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि कार्यकर्ता गौतम नवलखा अपनी नजरबंदी के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुलिसकर्मी उपलब्ध कराने के खर्च के भुगतान के दायित्व से बच नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने खुद नजरबंदी का अनुरोध किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ को बताया कि एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार नवलखा को सुरक्षा खर्च के लिए 1.64 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

पीठ ने नवलखा का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा, "यदि आपने इसकी मांग की है, तो आपको भुगतान करना होगा।" शीर्ष अदालत ने कहा, ''आप जानते हैं कि आप दायित्व से बच नहीं सकते क्योंकि आपने इसके लिए (घर में गिरफ्तारी) मांग की है।'' एनआईए का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि 1.64 करोड़ रुपये बकाया हैं और 70 वर्षीय नवलखा को अपनी नजरबंदी के दौरान प्रदान की गई सुरक्षा के लिए भुगतान करना होगा।

नजरबंदी के आदेश को ''असामान्य'' बताते हुए राजू ने कहा कि उनकी नजरबंदी के दौरान सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। नवलखा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि भुगतान करने में कोई कठिनाई नहीं है लेकिन मुद्दा गणना के संबंध में है।

एएसजी ने कहा कि नवलखा ने पहले इसके लिए 10 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया था और अब वह भुगतान करने से बच रहे हैं। नवलखा के वकील ने कहा, '' टालने का कोई सवाल ही नहीं है।'' उनके वकील ने कहा कि एनआईए की याचिका पर भी सुनवाई की जरूरत है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के 19 दिसंबर, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें नवलखा को जमानत दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी लेकिन एनआईए द्वारा शीर्ष अदालत में अपील दायर करने के लिए समय मांगने के बाद तीन सप्ताह के लिए अपने आदेश पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने 5 जनवरी को नवलखा को जमानत देने के अपने आदेश के क्रियान्वयन पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को बढ़ा दिया था।

शीर्ष अदालत के समक्ष मंगलवार को सुनवाई के दौरान, एएसजी ने कहा कि पहले, नवलखा ने खुद ही घर में नजरबंदी के लिए कहा था और चाहे जमानत की अनुमति हो या नहीं, उन्हें चौबीसों घंटे सुरक्षा के लिए किए गए खर्च का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा, "जमानत का मुद्दा थोड़ा अलग है। उन्होंने पहले कहा था कि 'मुझे घर में नजरबंद कर दो क्योंकि मैं ठीक नहीं हूं। अब वह स्वस्थ हैं और सब कुछ ठीक है।"

राजू ने कहा, "हमने कहा था कि अगर उसे ऐसी जगह पर नजरबंद किया जाएगा जहां वह रहना चाहता है, तो इसके लिए चौबीसों घंटे पुलिस कर्मियों की आवश्यकता होगी... उसने कहा कि 'मैं इसकी कीमत चुकाऊंगा'।" हर दिन, यह बढ़ रहा है। वह बच नहीं सकता।" उन्होंने कहा कि नवलखा यह कहकर भुगतान करने से नहीं बच सकते कि वह हिसाब लगाना चाहते हैं।

पीठ ने नवलखा से कहा, "जब तक आपके पास यह सुविधा रहेगी, आंकड़े और ऊंचे उड़ते रहेंगे। आज हम जो सोच रहे हैं, वह यह है कि इसे उच्चतम स्तर को छूने की अनुमति देने के बजाय, हम एक सप्ताह का समय देंगे।" इसमें कहा गया कि नवलखा के वकील गणना देख सकते हैं और  अदालत को इसके बारे में बता सकते हैं।

पीठ ने कहा कि 5 जनवरी को दी गई अंतरिम रोक जारी रहेगी, मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को तय की गई। 7 मार्च को, नवलखा के वकील ने शीर्ष अदालत में इस आंकड़े पर विवाद किया था और एजेंसी पर "जबरन वसूली" का आरोप लगाया था।

राजू ने "जबरन वसूली" शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई थी। नवलखा नवंबर 2022 से मुंबई की एक सार्वजनिक लाइब्रेरी में नजरबंद हैं। 10 नवंबर, 2022 को उनकी नजरबंदी का आदेश देते हुए शीर्ष अदालत ने नवलखा को निर्देश दिया था कि वह उन्हें प्रभावी ढंग से नजरबंद करने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती के लिए राज्य द्वारा वहन किए जाने वाले खर्च के लिए 2.4 लाख रुपये जमा करें।

बाद में, इसने फिर से नवलखा को अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मी उपलब्ध कराने के खर्च के रूप में 8 लाख रुपये और जमा करने का निर्देश दिया था। 10 नवंबर, 2022 को शीर्ष अदालत ने नवलखा को, जो उस समय मामले के सिलसिले में नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद थे, उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण घर में नजरबंद करने की अनुमति दी थी।

यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है, जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि अगले दिन पश्चिमी महाराष्ट्र शहर के बाहरी इलाके में कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क उठी।

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