अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को उच्चतम न्यायालय का नोटिस है कि उन्हें उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए।
इससे पहले दिन में, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने प्रभु की याचिका पर स्पीकर के कार्यालय से जवाब मांगा, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
प्रभु ने कहा, ''स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से अब 16 विधायकों की अयोग्यता की प्रक्रिया में तेजी आनी चाहिए।'' उन्होंने दावा किया कि अदालत ने स्पीकर से पूछा है कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी क्यों हुई। विधान परिषद में विपक्ष के नेता और शिवसेना (यूबीटी) नेता अंबादास दानवे ने कहा कि 16 बागी विधायक निश्चित रूप से अयोग्य घोषित किए जाएंगे।
राज्यसभा सदस्य और एक अन्य शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि न्याय निर्धारित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। यह न्याय का स्वाभाविक तरीका है।“लोगों ने अवैध रूप से सरकार बनाई और आप कहते हैं कि मैं जब चाहूं (अयोग्यता याचिका पर) निर्णय दे सकता हूं। देश में हर किसी की सीमाएं हैं, ”राउत ने कहा। वह नार्वेकर की उस टिप्पणी का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अदालत इस मामले पर निर्णय के लिए अध्यक्ष को कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सेना के नेता दीपक केसरकर ने कहा कि ठाकरे गुट फैसले को लेकर जल्दी में था। “सुप्रीम कोर्ट ने उनसे (नार्वेकर) जवाब मांगा है और वह जवाब देंगे। हर व्यक्ति को जवाब देने का मौका दिया जाता है और उन्होंने (स्पीकर ने) (16 बागी विधायकों को) नोटिस जारी करके ऐसा किया है।''
प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (एससी) की पीठ ने शुक्रवार को कहा, "हम दो सप्ताह में वापस करने योग्य नोटिस जारी करेंगे।" अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में, प्रभु ने शिंदे और 15 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी, क्योंकि उनके विद्रोह के कारण पार्टी विभाजित हो गई थी और जून 2022 में ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिंदे ने सीएम बनने के लिए बीजेपी से गठबंधन कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट में प्रभु की याचिका में आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र में पिछले साल शिवसेना से संबंधित राजनीतिक संकट पर शीर्ष अदालत के 11 मई के फैसले के बावजूद स्पीकर नार्वेकर जानबूझकर फैसले में देरी कर रहे हैं। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए गठबंधन सरकार को बहाल नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने शिंदे के विद्रोह के मद्देनजर शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना इस्तीफा देने का फैसला किया। सीएम शिंदे सहित 16 बागी शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार करते हुए, अदालत ने यह भी कहा कि वह आमतौर पर दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं कर सकती है और स्पीकर राहुल नार्वेकर को लंबित मामले पर "उचित अवधि" के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।