बिहार के भागलपुर में रामनवमी के दिन हुए दंगों में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत को बेल मिल गई है।
पहले जमानत याचिका भालगपुर कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इससे पहले कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज की थी। अरिजीत शाश्वत ने पटना के हनुमान मंदिर के पास सरेन्डर किया था। उन्हें भागलपुर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
Union minister Ashwini Choubey's son Arijit Shashwat granted bail in Bhagalpur violence case. (File pic) pic.twitter.com/vsqCU0rGfD
— ANI (@ANI) April 9, 2018
बता दें कि अरिजीत शाश्वत चौबे पर 17 मार्च को भागलपुर के नाथनगर में बिना प्रशासन की इजाजत के शोभायात्रा निकालने के साथ दंगा भड़काने का भी आरोप पुलिस ने लगाया है। हालांकि अरिजीत की तरफ से कहा गया कि उन्होंने प्रशासन को इजाजत देने के लिए आवेदन दिया था लेकिन प्रशासन ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि घटना उनके उस स्थान से जाने के डेढ़ घंटे बाद घटी। प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बना रहा है।