वाराणसी बमकांड के अभियुक्त वलीउल्लाह को गाजियाबाद में जिला एवं सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। वाराणसी में 7 मार्च 2006 को सीरियल ब्लास्ट हुए थे ।इसमें 18 लोगों की मौत हुई थी। संकटमोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर धमके हुए थे। एक आरोपी मौलाना जुबैर को मार गिराया गया था। एक अन्य मुख्य आरोपी वलीउल्लाह उर्फ टुंडा को शनिवार को दोषी करार दिया गया था।
इससे पहले मामले में 5 जून को सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आरोपी वलीउल्लाह को 2 मामलों में दोषी ठहराया था। इनमें से एक मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है तो दूसरे मामले में फांसी की सजा सुनाई है। मामले में 16 साल बाद फैसला आया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में 23 मई को वाराणसी बम कांड में सुनवाई हुई थी। सुनवाई शुरू होने से पहले आरोपी वलीउल्लाह को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले के लिए 4 जून की तारीख तय की गई थी। वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और रेलवे कैंट पर बम धमाके हुए थे जिसके बाद अफरातफरी मच गई थी। साथ ही दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था। हाई कोर्ट के आदेश पर मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद स्थानांतरित हुआ था।