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ज्ञानवापी मामला: परिसर में शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर, जल्द होगी सुनवाई

उच्चतम न्यायालय वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक सर्वेक्षण के दौरान पाए जाने वाले शिवलिंग...
ज्ञानवापी मामला: परिसर में शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर, जल्द होगी सुनवाई

उच्चतम न्यायालय वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक सर्वेक्षण के दौरान पाए जाने वाले शिवलिंग की पूजा की अनुमति की मांग करने वाली एक नई याचिका 21 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सोमवार को सहमत हो गया। 

याचिका में शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए उसकी कार्बन डेटिंग की भी मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने वकील विष्णु शंकर जैन की दलीलों पर ध्यान दिया कि याचिका को 'अंजुमन इंटेजेमिया मस्जिद समिति' की लंबित याचिका के साथ 21 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। 

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की एक याचिका को जब्त कर लिया है जिसमें 'शिवलिंग' पाया गया है और इसे 21 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

शीर्ष अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के साथ ही मस्जिद समिति के मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा करने पर सहमति जताई।

17 मई को, शीर्ष अदालत ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, जहां सर्वेक्षण में 'शिवलिंग' पाया गया था और मुसलमानों को 'नमाज' करने और प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी।

बाद में, पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू भक्तों द्वारा दायर दीवानी मुकदमे को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से जिला जज, वाराणसी को यह कहते हुए स्थानांतरित कर दिया कि इस मुद्दे की “जटिलताओं” और “संवेदनशीलता” को देखते हुए, यह बेहतर है कि एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी  25-30 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले इस मामले को देखें।

   

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