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ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामला सुनने लायक, मुस्लिम पक्ष की याचिका कोर्ट ने किया खारिज

वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज...
ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामला सुनने लायक, मुस्लिम पक्ष की याचिका कोर्ट ने किया खारिज

वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मुकदमा सुनवाई योग्य है।

जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने आदेश दिया कि वह मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर तय की है।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है और उसने याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया है। वादी ने काशी विश्व मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार मांगा है।

जिला जज एके विश्वेश ने पिछले महीने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामले में आदेश 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया थाहिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने आज अदालत के फैसले का जश्न मनाते हुए कहा, “भारत आज खुश है। मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को जश्न मनाने के लिए दीये जलाना चाहिए।"

वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि अदालत का आदेश उचित नहीं है और कहा कि वे इस मामले में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि न्यायाधीश ने आदेश देते समय संसद द्वारा पारित कानून की अनदेखी की।

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