गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर उनकी टिप्पणियों पर आपराधिक मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की गई थी।
अपनी याचिकाओं के माध्यम से, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा समन और सत्र अदालत के बाद के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
उनके आवेदनों को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति हसमुख सुथार ने दोनों आप नेताओं को ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया। समन को रद्द करने की मांग करते हुए, दोनों नेताओं ने कहा था कि गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष मानहानि का मामला दायर नहीं कर सकता है और इसके बजाय उसे सत्र अदालत में जाना चाहिए।
मेट्रोपोलिटन अदालत ने पीएम मोदी की डिग्री के संबंध में उनके "व्यंग्यात्मक" और "अपमानजनक" बयानों पर जीयू द्वारा दायर मानहानि मामले में पिछले साल 15 अप्रैल को केजरीवाल और सिंह को तलब किया था।
इसके बाद दोनों नेताओं ने समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया। हालांकि, सत्र अदालत ने समन को बरकरार रखा, जिसके बाद उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने अंतरिम रोक के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी।
दोनों नेताओं ने उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया, जिसने भी उनकी याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। बाद में उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत को मामले को नई पीठ को सौंपने के बाद दस दिनों के भीतर सुनवाई समाप्त करने का निर्देश दिया।
पिछले साल मार्च में उच्च न्यायालय द्वारा पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द करने के बाद जीयू रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।
अदालत ने केजरीवाल पर जहां 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, वहीं आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। जीयू ने अपनी शिकायत में कहा था कि केजरीवाल और सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सोशल मीडिया पर मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए "अपमानजनक" बयान दिए।
शिकायतकर्ता के अनुसार, जीयू को निशाना बनाते हुए जानबूझकर की गई उनकी टिप्पणियाँ मानहानिकारक थीं और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाती थीं। अप्रैल 2016 में, तत्कालीन सीआईसी एम श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली विश्वविद्यालय और जीयू को मोदी की डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था। तीन महीने बाद, गुजरात उच्च न्यायालय ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी, जब जीयू ने उस आदेश के खिलाफ सीआईसी से संपर्क किया।