अब मोबाइल सिम के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बदले पहचान के दूसरे साक्ष्य जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड भी स्वीकार किए जाएंगे। इस संबंध में सरकार ने मोबाइल ऑप्रेटर्स को निर्देश जारी किया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, टेलिकॉम सचिव अरुण सुंदराजन ने बताया कि मोबाइल कंपनियों को तुरंत प्रभाव से निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है ताकि उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।
बता दें कि जिनलोगों के पास आधार नहीं होता है, उनको सिम कार्ड नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि जब तक कोर्ट इस मामले पर कोई आखिरी निर्णय नहीं ले लेता है तब तक सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।
टीओआई के मुताबिक, मंत्रालय की ओर से सभी टेलिकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड न होने की स्थिति में वे उनको सिम देने से मना नहीं करें। हमने उनको केवाईसी (नो योर कस्टमर) के अन्य फॉर्म्स और दस्तावेज स्वीकार करने को कहा है।
आधार मामले से न केवल स्थानीय निवासी प्रभावित हुए थे बल्कि एनआरआई और देश आने वाले विदेशियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि उनमें से अधिकतर लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होते हैं, ऐसे में मोबाइल कंपनियों के रिटेलर्स ने उनको सिम कार्ड देना बंद कर दिया था।