कल निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस मृदुला भटकर ने राधे मां की ओर से दायर याचिका पर उन्हें गिरफ्तारी से दो सप्ताह तक के लिए अंतरिम राहत प्रदान की है। अब एक पखवाड़े के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। सत्र अदालत ने कल राधे मां की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। दहेज उत्पीड़न के इसी मामले में राधे मां आज मुंबई के कांदिवली पुलिस थाने में पेश हुई। इस मामले में मुंबई पुलिस ने उन्हें समन जारी किया था।
32 वर्षीय एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में पुलिस आज राधे मां के बयान रिकाॅर्ड करेगी। महिला ने आरोप लगाया था कि राधे मां ने उसके ससुराल वालों को दहेज के लिए उकसाया था। महिला के ससुराल वाले राधे मां के अनुयायी थे। पिछले सप्ताह कांदिवली पुलिस ने राधे मां एवं छह अन्य लोगों के खिलाफ पांच अगस्त को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। इस मामले में कल एक स्थानीय अदालत ने खुद को देवी का अवतार बताने वाली सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने से इनकार कर दिया था।
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुंद पवार ने कहा कि फिलहाल वह इस प्रकरण और आरोपी राधे मां के बयान के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ हूं।
भाजपा विधायक ने लगाए गंभीर आरोप
गुजरात के भाजपा विधायक वासन अहीर ने राधे मां के खिलाफ मार्च 2014 में कच्छ जिले के अंजर तहसील में एक परिवार के सात सदस्यों की आत्महत्या से जुड़े एक मामले में जांच की मांग की है। अहीर ने आरोप लगाया कि इस परिवार ने अपनी सारी जमीन बेचकर स्वयंभू देवी को 1.35 करोड़ रुपये दिए थे, क्योंकि राधे मां ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसे रकम देंगे तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी। जब उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें ठग लिया गया है, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली।
इसके अलावा मुंबई में अधिवक्ता राजकुमार राजहंस ने हवाई अड्डा पुलिस थाने में यह आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की है कि अपनी हाल की यात्रा के दौरान राधे मां एक हवाईअड्डे एवं एक विमान में त्रिशूल लेकर गई थी। हालांकि पुलिस ने अब तक उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है।