मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ एक आपराधिक केस दर्ज किया गया है। यह मामला एक वकील ने दर्ज करवाया है। प्रियंका गांधी ने अलवर के पहलू खान केस में फैसला आने के बाद निराशा जताई थी।
याचिकाकर्ता सुधीर ओझा ने कहा, "आज यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत में मैंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504, 506, 153 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करवाया है।"
ओझा ने कहा, " फैसले के खिलाफ प्रियंका का यह ट्वीट यह धार्मिक उन्माद पैदा कर सकता है और यह अदालत की अवमानना भी है।"
26 अगस्त को होगी सुनवाई
याचिकाकर्ता ने कहा, "मैंने एक मामला दर्ज किया है और अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया है और घोषणा की है कि इस मामले में सुनवाई 26 अगस्त को होगी।"
प्रियंका ने क्या लिखा था?
प्रियंका ने शुक्रवार को लिखा, 'पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है। हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है। राजस्थान सरकार द्वारा भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ कानून बनाने की पहल सराहनीय है। आशा है कि पहलू खान मामले में न्याय दिलाकर इसका अच्छा उदाहरण पेश किया जाएगा।'
क्या है मामला?
बुधवार को 2017 के पहलू खान मॉब लिंचिग मामले में अलवर की अपर जिला सत्र अदालत ने छह आरोपियों को पुलिस जांच में गंभीर कमियों के चलते संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया था। जज ने अपने निर्णय में पुलिस जांच में कई तरह की कमियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी कमियों के कारण मामले में संदेह पैदा हुए और आरोपियों को संदेह का लाभ लेने का अवसर मिला।
एजेंसी इनपुट