आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की सीबीआई हिरासत 2 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है।
सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट से चिदंबरम की हिरासत को 5 दिन बढ़ाए जाने की मांग की थी। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया है कि पूर्व वित्त मंत्री पूछताछ में मदद नहीं कर रहे हैं और गोलमोल जवाब दे रहे हैं। दूसरे आरोपियों के साथ उनका आमना-सामना कराने की आवश्यकता है।
उधर, चिदंबरम के वकील ने कहा कि उनसे 400 सवाल पूछे गए हैं। अदालत ने सीबीआई से कहा कि आप हर रोज 5 दिन की हिरासत क्यों मांगते हैं, एक साथ ही 15 दिन की कस्टडी क्यों नहीं मांगी।
बता दें कि 20 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के बाद 21 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हुई। चिदंबरम आठ दिनों से पूछताछ के लिए सीबीआई की हिरासत में हैं।
21 अगस्त गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें 26 अगस्त तक के लिए सीबीआई कस्टडी में पूछताछ के लिए भेज दिया था। बाद में हिरासत को 4 दिन बढ़ाकर 30 अगस्त तक किया गया था।
वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की बेंच ने कहा था कि वह भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 सितंबर को सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत को 5 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। साथ ही ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा।