उच्चतम न्यायालय ने कल तंबाकू कंपनियों को बड़ी चित्रात्मक चेतावनी के नियम को लागू करने का निर्देश देते हुए विनिर्माताओं की इसके क्रियान्वयन पर रोक की अपील को ठुकरा दिया। नए सिगरेट पैकेजिंग नियम एक अप्रैल से लागू हुए हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि तंबाकू कंपनियों को उस समय तक इन नियमों का पालन करना होगा जब तक कि इस बारे में कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्देशन नहीं आ जाता। इस बारे में विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर सभी याचिकाओं अंतिम आदेश के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय को स्थानांतरित की गई हैं।
आईटीसी ने बंबई शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि इस बीच उसने 4 मई से सिगरेट कारखानों को बंद कर दिया है। कंपनी के ये कारखाने उस समय तक बंद रहेंगे जब तक कि वह इस नियम का अनुपालन नहीं कर लेतीं।
पिछले महीने कंपनी ने अपने कारखानों में सिगरेट का विनिर्माण फिर शुरू कर दिया था। बड़ी चित्रात्मक चेतावनी के आदेश के विरोध में कंपनी ने एक अप्रैल को उत्पादन बंद किया था।