लोकसभा ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट और 24 हाईकोर्ट के जजों की सैलरी में बढ़ोतरी से संबंधित विधेयक को पास कर दिया। इसके कानून बन जाने के बाद भारत के चीफ जस्टिस की सैलरी 1 लाख रुपये प्रति महीने से बढ़कर 2.80 लाख रुपये हो जाएगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की सैलरी 90 हजार रुपये प्रति महीने की जगह 2.50 लाख रुपये प्रति महीने हो जाएगी।
शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। अगर राज्यसभा से यह पास नहीं हो पाता है तो इसके लिए बजट सत्र का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके 30 जनवरी से शुरू होने की संभावना है। बता दें कि हाई कोर्ट के जजों को फिलहाल 80 हजार रुपये प्रति महीने की सैलरी मिलती है। संसद से विधेयक पास होने के बाद उन्हें 2.25 लाख रुपये प्रति महीने मिलेंगे। सैलरी में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2016 से लागू होगी। द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज (सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) अमेंडमेंट बिल-2017 में घर के किराया भत्ता में भी संशोधन की बात कही गई है।
बता दें कि 2016 में भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 31 की जगह जजों की संख्या 25 है। वहीं, 24 हाई कोर्ट में जजों की कुल क्षमता 1,079 है, लेकिन फिलहाल 682 जज की नियुक्त हैं। इस विधेयक के पास होने से 25,00 सेवानिवृत जजों को भी फायदा होगा।