केंद्र द्वारा मामले में तत्काल सुनवाई की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट बुधवार को नीट-पीजी प्रवेश के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर ध्यान दिया कि मामला पोस्ट ग्रैजुएशन चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश से संबंधित है और छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
सीजेआई ने कहा, "अगर यह तीन जजों की बेंच का मामला है, तो इसे कल तीन जजों की बेंच के सामने लिस्ट किया जाएगा।"
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को केंद्र से कहा कि सीजेआई द्वारा आवश्यक एक पीठ का गठन किया जा सकता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटा मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ कर रही है।
बता दें कि एनईईटी-पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (एफओआरडीए) के बैनर तले विभिन्न अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसे केंद्र द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटा के निर्धारण के लिए मानदंड पर फिर से विचार करने के निर्णय लेने के बाद स्थगित कर दिया गया है।