सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू, अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर जिलों का दौरा करने की अनुमति दे दी है। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान आजाद लोगों के साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जम्मू-कश्मीर से जुड़ी कुल 8 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद की याचिका पर सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है, इस दौरान वह चार जिलों का दौरा कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान वह कोई राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहां जाने के बाद वह अदालत को एक रिपोर्ट सौपेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद अब गुलाम नबी आजाद बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर और जम्मू जिलों का दौरा कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद की ओर से अदालत को भरोसा दिलाया गया है कि इस दौरान वह कोई रैली नहीं करेंगे।
सुनवाई के दौरान गुलाम नबी आजाद की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा गया कि गुलाम नबी आजाद 6 बार के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं फिर भी श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। गुलाम नबी आजाद ने 8, 20 और 24 अगस्त को वापस जाने की कोशिश की थी।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने याचिका दायर कर अपने परिवार वालों और संबंधियों से मिलने की अनुमति मांगी थी। गुलाम नबी आजाद ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समार्त करने के बाद राज्य में जाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें हवाई अड्डे से वापस भेज दिया था।