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क्या नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में दे पाएंगे वोट, दिल्ली हाईकोर्ट करेगा फैसला

मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को सौंप दी है। हाईकोर्ट गुरुवार से इस पर सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को आगामी तीन साल के तक चुनाव लड़ने से आयोग्य ठहरा दिया था जिस पर उन्होने अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूरी कर लेने को कहा है।
क्या नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में दे पाएंगे वोट, दिल्ली हाईकोर्ट करेगा फैसला

नरोत्तम मिश्रा इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई के  लिए याचिका दाखिल कर चुके हैं लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। चीफ जस्टिस जे एस खेहर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की पीठ ने मामला दिल्ली हाईकोर्ट को भेज दिया है। नरोत्तम मिश्रा के एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्हें मामले की सुनवाई और राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का हक है।

मालूम हो कि नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अपील की थी तथा जल्द  सुनवाई की गुहार लगाई थी। 2008 में उन पर पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे जिस पर आयोग ने उन्हें तीन साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दे दिया था। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने सफाई में कहा था कि जिस अखबार में खबर के आधार पर शिकायत की गई है वह निराधार है। एक भी मूल दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इस तरह तो कोई भी फोटोकापी पर गलत शिकायत कर सकता है। अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो वह वोट देने से  वंचित रह जाएंगे और उन्हें स्टे दिया जाए जबकि आयोग ने फैसले को तथ्यों पर आधारित बताया।

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