नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की कंपनी सबरंग कम्युनिकेशन एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को इस कंपनी के सभी खाते सील करने को भी कहा है। आरोप है कि एफसीआरए नियमों का उल्लंघन कर इस संंगठन को धन दिया गया। गृह मंत्रालय का दावा है कि यह संगठन विदेशों से चंदा पाने के लिए अधिकृत नहीं है क्योंकि यह फाॅरेन कंटीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए के तहत पंजीकृत नहीं है।
गृह मंत्राालय द्वारा जांच के लिए सीबीआई को लिखे पत्र में कहा गया है कि एससीपीपीएल ने फाॅरेन कंटीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर फोर्ड फाउंडेशन से दो लाख 90 हजार डाॅलर और 1.3 करोड़ का चंदा हासिल और लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी हासिल नहीं की थी। नियमों के मुताबिक कोई भी संगठन या निजी कंपनी तभी विदेशों से चंदा हासिल कर सकती है जब यह एफसीआरए के तहत पंजीकृत हो।
मंत्रालय ने आईडीबीआई बैंक से कहा है कि संगठन के एक खाते को सील करे और इसकी अनुमति के बगैर इसमें न तो धन जमा किया जाए न ही इससे धन निकालने दिया जाए। सीतलवाड़ से संपर्क करने के प्रयास विफल रहे। उनके मोबाइल पर भेजे गए एसएमएस का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। बहरहाल पहले उन्होंने कहा था कि सबरंग टस्ट ने मंत्रालय की जांच टीम से सहयोग किया था।