दरअसल, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीते दिनों हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर स्टे देने से साफ मना कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में आज सुनवाई के दौरान नरोत्तम मिश्रा के वकील ने ईसी के फैसले के खिलाफ स्टे देने का निवेदन किया था।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने इस मामले में चुनाव आयोग के वकील से जवाब प्रस्तुत करने को कहा, तो वकील ने जस्टिस अग्रवाल से जवाब देने के लिए समय की मांग की। इस पर हाईकोर्ट ने अलगी सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तारीख तय की है। साथ ही, नरोत्तम मिश्रा को फिलहाल राहत देने से इंकार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का जवाब आने तक उसका फैसला लागू रहेगा। अब इस मामले की सुनवाई आगामी 5 जुलाई को होगी।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज़ छपवाने और चुनाव खर्च का ब्योरा सही नहीं दिए जाने की शिकायत पर 24 जून को मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क एवं जलसंसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को 3 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था।