आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है।
Supreme Court disposed off the petition filed by wife of slain journalist Rajdeo Ranjan, after CBI said that there is no involvement of Tej Pratap in Rajdeo Ranjan murder case. She had filed a petition alleging Lalu Yadav’s son Tej Pratap was involved in her husband's murder case
— ANI (@ANI) March 22, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में कहा है कि तेज प्रताप यादव द्वारा कोई आपराधिक कार्य सामने नहीं आया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब तेज प्रताप यादव का आरोपी मोहम्मद कैफ और जावेद के साथ फोटो पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। इसी के साथ सीबीआई की क्लीन चिट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई बंद कर दी। वहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर बाद में कोई आपराधिक भूमिका सामने आती है तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकता है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में सुनवाई कर रहा था। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। सीबीआई पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप सिंह की मोहम्मद कैफ और जावेद के साथ फोटोग्राफ की जांच कर रही थी।
दरअसल पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर शहाबुद्दीन और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप सिंह के खिलाफ हत्या के आरोपियों मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जावेद की मदद और शरण देने के मामले में FIR दर्ज कर जांच की मांग की थी।