प्रवर्तन निदेशालय ईडी) ने दिल्ली स्थिति तबलीगी जमात मरकज के मौलाना साद और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एपीडेमिक डिजीज एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
बैंक खातों में लेन-देन की भी जांच
ईडी ने गुरुवार को साद के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एन्फोर्समेंट केस इन्फोर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआइआर) दर्ज की है। वह तबलीगी के कार्यक्रम के लिए मिले फंड के बारे में तहकीकात करेगी। सूत्रों के अनुसार तमाम देशों में साद के बैंक खातों में आए और दूसरे विदेशी बैंकों से भेजे गए पैसे की भी ईडी जांच करेगा।
पुलिस ने सख्त धाराएं लगाई
निजामुद्दीन की मरकज बिल्डिंग में कोरोना वायरस की महामारी के बीच 1600 लोगों को निकाला गया था। वहां साद ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। दिल्ली पुलिस ने 31 मार्च को साद और अन्य लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। पुलिस ने एपीडेमिक एक्ट 1987 के अलावा आइपीसी के सेक्शन 269, 270, 271 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस यह केस कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए सरकार द्वारा लागू निर्देशों का उल्लंघन करने और प्रतिबंधों के बावजूद धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों का नजरंदाज करने के आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को साद के खिलाफ और सख्त गैर इरादतन हत्या की धाराएं लगाई हैं।