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तेजाब कांड: पटना हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन को नहीं मिली राहत, उम्रकैद की सजा बरकरार

बिहार के बहुचर्चित तेजाब कांड में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है।
तेजाब कांड: पटना हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन को नहीं मिली राहत, उम्रकैद की सजा बरकरार

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पटना हाईकोर्ट ने सिवान की विशेष अदालत के फैसले को जारी रखते हुए शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। इसी मामले में फिलहाल शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

बता दें कि सीवान के स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शहाबुद्दीन के वकील ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 30 जून 2017 को ही सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज सुनाया गया।

क्या है तेजाब कांड

13 साल पहले यानी 2004 में बिहार के सीवान जिले में चंद्रेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के परिवार के साथ ये घटना घटी थी। 16 अगस्त, 2004 का दिन इस परिवार के लिए कयामत बनकर आया। इस दिन उनके दो बेटों को तेजाब से नहला कर मार डाला गया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने शहाबुद्दीन को दोषी ठहराया था। अदालत ने शहाबुद्दीन को धारा 302, 201, 364 और 120B का दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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