न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पटना हाईकोर्ट ने सिवान की विशेष अदालत के फैसले को जारी रखते हुए शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। इसी मामले में फिलहाल शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
Patna High Court upholds sentence of Mohammad Shahabuddin in 2004 Siwan acid attack case #Bihar
— ANI (@ANI) August 30, 2017
बता दें कि सीवान के स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शहाबुद्दीन के वकील ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 30 जून 2017 को ही सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज सुनाया गया।
क्या है तेजाब कांड
13 साल पहले यानी 2004 में बिहार के सीवान जिले में चंद्रेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के परिवार के साथ ये घटना घटी थी। 16 अगस्त, 2004 का दिन इस परिवार के लिए कयामत बनकर आया। इस दिन उनके दो बेटों को तेजाब से नहला कर मार डाला गया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने शहाबुद्दीन को दोषी ठहराया था। अदालत ने शहाबुद्दीन को धारा 302, 201, 364 और 120B का दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी।