गत नौ अप्रैल को उपचुनाव के दौरान कथित तौर पर पथराव से बचने के लिए एक व्यक्ति को जीप पर बांधने का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला तूल पकड़ गया था। बाद में फारूक अहमद डार नामक उस युवक ने भी अपने साथ हुई नाइंसाफी को बयान किया था। वीडियो में एक सैनिक यह कहते हुए सुनाई दे रहा है, पथराव करने वालों का यह अंजाम होगा। इस वीडियो की व्यापक स्तर पर निंदा की गई थी।
बीरवाह पुलिस थाने में रविवार को मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रणबीर दंड संहिता की धारा 342 (गलत तरीके से किसी को कब्जे में रखना), 149 (साभुाा अपराध को अंजाम देने की नीयत से गैर कानूनी तरीके से एकत्रा होने वाला हर व्यक्ति दोषी है ), 506 (आपराधिक धमकी के लिए दंड) और 367( किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से उसका अपहरण करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच उपाधीक्षक दर्जे के अधिकारी को सौंप दी गई है।