अयोध्या में विवादित ढांचे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम लला के अस्थाई मंदिर में तिरपालों की मरम्मत और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मरम्मत का काम फैजाबाद के जिला कलेक्टर और दो स्वतंत्र पर्यवेक्षकोें की निगरानी में कराया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या में विवादित ढांचे के निकट राम जन्मभूमि पर बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने काे कहा था।
जस्टिस एआर दवे और कुरियन जोसेफ की बैंच ने कहा कि अगर संभव हो तो दर्शन के लिए आने वाले लोगों की सहूलियत और जगह को ठीक रखने के लिए कुछ करें। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने राम लला मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के बारे भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था। स्वामी की याचिका में कहा गया है कि भगवान राम के भक्तों को बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने का पानी, शौचालय आदि से वंचित रखा जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के 1996 में दिया गए आदेश में सिर्फ विवादित स्थल पर किसी ढांचे के निर्माण पर रोक तक सीमित था।