सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोएडा स्थित केलिप्सो प्रोजेक्ट में हुई देरी को लेकर जेपी ग्रुप पर जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जेपी ग्रुप 10 खरीददारों को हर्जाना देगा। समय पर फ्लैट ना देने के मामले में एक्शन लेते हुए कोर्ट ने इन सभी खरीददारों को लेट 5-5 लाख रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है।
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">SC provides interim relief to 10 flat buyers in Kalypso project, directing Jaypee Infratech to pay 50 lakhs to them for delayed possession</p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/907856945247281152">September 13, 2017</a></blockquote>
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बता दें कि इससे पहले खुद को दिवालिया करार दिए जाने की कोशिशों में जुटे जेपी इंफ्राटेक ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख बरकरार था। कोर्ट ने कंपनी को 2000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया, जिसके लिए कोर्ट ने कंपनी को 27 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एमडी सहित सभी निदेशकों के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है और कहा है कि जरूरी होने पर वह विदेश यात्रा के लिए पहले कोर्ट की इजाजत लें।
कोर्ट ने कंपनी पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कंपनी बंगाल की खाड़ी में डूबती है तो डूब जाए, हमें घर खरीदारों की फिक्र है। इसके साथ ही, कोर्ट ने बैंकों को जेपी के फ्लैट्स खरीदने के लिए होम लोन लेने वालों के साथ नरमी बरतने के निर्देश दिए।