केरल का कथित लव जिहाद केस लगातार चर्चा में है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हादिया को उसके माता-पिता अपने कब्जे में न रखें। कोर्ट ने हादिया को तमिलनाडु के सलेम में पढ़ाई पूरी करने को कहा।
पीटीआई के मुताबिक, हादिया ने सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कहा, मुझे अपनी आजादी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हादिया से कहा कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करें। अदालत ने कॉलेज से हादिया को फिर से दाखिला देने और हॉस्टल में जगह भी देने का निर्देश दिया।
अब जनवरी के तीसरे हफ्ते में इस मामले की आगे की सुनवाई होगी। बता दें कि केरल की 24 वर्षीय हादिया (इस्लाम धर्म अपनाने वाली हिंदू महिला, पूर्व नाम अखिला) ने शनिवार को भी कहा था कि उसका जबरन धर्मांतरण नहीं कराया गया है। वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। हादिया ने इस्लाम कबूल कर शाफिन जहां नामक मुस्लिम युवक से शादी की है।
सुप्रीम कोर्ट हादिया के पिता की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें वो अपनी बेटी की मुस्लिम युवक से शादी का विरोध करते हुए इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई के वक्त कहा था कि इस मामले की सुनवाई से पहले अदालत संबंधित महिला से उसका पक्ष जानना चाहेगी कि क्या उसने अपनी सहमति से धर्म परिवर्तन और निकाह किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था एनआईए जांच के आदेश
दिसंबर 2016 में उसकी शादी शैफीन जहां नामक शख्स से हो गई। वह मस्कट की एक कंपनी में मैनेजर था। 21 दिसंबर, 2016 को हादिया पति के साथ हाईकोर्ट के सामने आई लेकिन कोर्ट ने उसे हॉस्टल भेज दिया। 24 मई, 2017 को हाईकोर्ट ने शादी खारिज कर दी। उसके पति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को जांच के आदेश दिए।