मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ बुधवार को नया जमानती वारंट जारी किया।
प्रज्ञा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अदालत के समक्ष पेश नहीं हुईं, जिसके बाद उनके खिलाफ यह नया वारंट जारी किया गया।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) मामलों की विशेष अदालत ने इस महीने प्रज्ञा के खिलाफ यह दूसरा वारंट जारी किया है।
ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा ने बुधवार को अदालत को बताया कि प्रज्ञा भोपाल के एक अस्पताल में इलाज करा रही हैं इसलिए वह पेश नहीं हो सकतीं।
उन्होंने अदालत में संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड भी पेश किए।
इसके बाद न्यायाधीश ने नया जमानती वारंट जारी किया और उन्हें दो दिसंबर को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
वकील ने बताया कि मुकदमा अंतिम चरण में है और अदालत ने सभी आरोपियों को दैनिक सुनवाई के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।