हैदराबाद में एक 27 साल की महिला द्वारा नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। जिसके खिलाफ अदालत ने उस महिला को 20 साल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों से जुड़े एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने महिला को बच्चे के यौन उत्पीड़न का आरोपी बताया। बताया जा रहा है कि महिल एक स्कूल में केयरटेकर का काम करती थी।
इस मामले में पुलिस ने दिसंबर 2017 में बच्चे के पिता की शिकायत पर थाने में शिकायत दर्ज की थी। जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट औऱ भारतीय दंड सहिता की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
बच्चे के पिता ने शिकायत में बताया था कि उन्हें उनके बेटे के शरीर पर जलने के निशान मिले थे। जिसके बाद उन्होंने खोजबीन की तो पता चला कि स्कूल की केयरटेकर उसे गलत तरीके से छूती थी। बच्चे ने अपने पिता को बताया कि कई बार उस महिला ने बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया था। इतना ही नहीं वह बच्चे को धमकियां भी देती थी। यहां तक कि महिला ने बच्चे को सिगरेट से जलाया भी था।
बच्चे का यह भी आरोप था कि महिला ने कई बार उसका यौन शोषण किया था। महिला ने बच्चे को धमकी दी थी कि यदि उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। पुलिस की जांच में मिले सबूत और अदालत में सहायक पब्लिश प्रॉसिक्यूटर आयशा राफाथ की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने महिला को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई।