Advertisement

लॉकडाउन कमबैक!, गुजरात के बाद अब MP के भोपाल-इंदौर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, महाराष्ट्र में लग चुके हैं 50% प्रतिबंध

महाराष्ट्र के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू और 50 फीसदी प्रतिबंध के बाद अब गुजरात सरकार ने राज्य के...
लॉकडाउन कमबैक!, गुजरात के बाद अब MP के भोपाल-इंदौर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, महाराष्ट्र में लग चुके हैं 50% प्रतिबंध

महाराष्ट्र के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू और 50 फीसदी प्रतिबंध के बाद अब गुजरात सरकार ने राज्य के चार महानगरों-अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया। अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। दोनों शहरों में 17 मार्च से अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, बेतूल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम,  खारगौन में बाजारों को लेकर भी कुछ पाबंदियां लगाई हैं।यहां के बाजार को रात 10 बजे बाद न खोलने का आदेश दिया गया है।मध्यप्रदेश में बीते 24 घंटे में 797 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इंदौर में 259 और भोपाल में 199 नए मामले दर्ज हुए हैं।

गुजरात में बीते 24 घंटे में कुल 890 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि अहमदाबाद में 209, सूरत में 262, वडोदरा में 93 और राजकोट में 95 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में 24 घंटे में मिले 24,492 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। मार्च के 15 दिन संक्रमण के डेली केस दोगुने हो गए हैं।

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र में कोरोना की सख्त गाइडलाइन, 50 फीसदी प्रतिबंध वापस, जानें नई पाबंदियां

सबसे अधिक महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की तादाद 23 लाख के पार होने के एक दिन बाद राज्य सरकार ने फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस संकट को नियंत्रित करने के लिए टोटल लॉकडाउन के बजाय "50 प्रतिशत का सख्त प्रतिबंध" लागू किया गया है। बता दें कि राज्य में वायरस के प्रकोप के एक साल बाद एक बार फिर व्यापार, व्यवसाय और व्यावसायिक गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियों आदि पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं।

ये भी पढ़ें- देश में 24 घंटे में मिले 24,492 नए कोरोना मरीज, मार्च के 15 दिन में दोगुने हो गए संक्रमण के डेली केस

नए निर्देशों के अनुसार, होटल, रेस्तरां, सिनेमा, और मल्टीप्लेक्स को केवल 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की अनुमति होगी, शॉपिंग मॉल कड़े कोविड प्रोटोकॉल को लागू करेंगे, और सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह सभी कार्यालय वर्क फ्रॉम होम के साथ 50 प्रतिशत स्टाफ मानदंडों का पालन करेंगे, और उपलब्ध स्थानों के आधार पर सभी पूजा स्थलों में प्रवेश को सख्ती से विनियमित किया जाएगा। मानदंड के उल्लंघन पर दंडित भी किया जाएगा।

 

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad