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तीस्‍ता सीतलवाड़ के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर

विदेश चंदे से जुड़े एक मामले में सीबीआई ने गृह मंत्रालय के आदेश पर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्‍ता सीतलवाड़ और उनके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
तीस्‍ता सीतलवाड़ के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर

रजिस्‍ट्रेशन और सरकारी अनुमति के बिना विदेशी चंदा लेने के मामले में केद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्‍ता सीतलवाड़, उनके पति जावेद आनंद, व्यवसायी गुलाम मोहम्मद पेशीमाम और सबरंग कम्युनिकेशंस एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है। सीबीआई ने यह एफआईआर गृह मंत्रालय के उस आदेश के बाद दर्ज की है जिसमें विदेशी चंदे के नियमों (एफसीआरए) के उल्लंघन और अनिमितताओं को लेकर सबरंग कम्‍युनिकेशंस की जांच करने के लिए कहा गया था। सूत्रों का कहना है कि जल्‍द ही तीस्ता और अन्य लोगों से इस मामले में पूछताछ की जा सकती है। 

सीबीआई सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय से मिली शिकायत के बाद सबरंग कम्‍युनिकेशंस की निदेशक तीस्ता, जावेद आनंद और पेशीमाम के खिलाफ एफसीआरए के नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार, इन लोगों पर गैर कानूनी तरीके से विदेशी चंदा प्राप्‍त करने और अनियमितताओं के आराेप हैं।  सीबीआई फिलहाल कंपनी से जुड़े दस्तावेज और बैंक खातों की जांच कर रही है। गौरतलब है कि 2002 दंगों के बाद से ही तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात सरकार में टकराव चल रहा है। तीस्‍ता लगातार नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार पर उन्‍हें परेशान करने के आरोप लगा रही हैं। 

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