मुंबई की एक अदालत ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले के सिलसिले में शहर की भाजपा युवा शाखा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कम्बोज भारतीय द्वारा दायर मानहानि मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के विरुद्ध एक और समन जारी किया है। अदालत ने शिकायतकर्ता द्वारा पेश दस्तावेजों और वीडियो क्लिप के आधार पर प्रथम दृष्टया पाया कि मंत्री नवाब मलिक ने कथित तौर पर मानहानिकारक बयान दिए थे।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मलिक को 30 दिसंबर तक पेश होने का निर्देश दिया।भारतीय द्वारा मानहानि की दूसरी शिकायत दर्ज किए जाने के बाद सोमवार को समन जारी किया गया था, लेकिन विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध कराया गया।
दक्षिण मुंबई के सेवरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि की सजा) के तहत अपराधों के लिए कार्रवाई की मांग करते हुए मलिक के खिलाफ भारतीय द्वारा दायर की गई यह दूसरी ऐसी शिकायत है।
दोनों शिकायतें अक्टूबर में मुंबई में एक क्रूज जहाज से एनसीबी द्वारा कथित तौर पर ड्रग्स जब्त किए जाने के बाद मलिक द्वारा आयोजित कई प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित हैं। इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल हैं। बाद में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत पर रिहा कर दिया गया।
भारतीय ने आरोप लगाया था कि मलिक ने उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाकर उन्हें और उनके परिवार को बदनाम किया है।
अपने आदेश में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पी आई मोकाशी ने देखा कि भारतीय द्वारा उद्धृत दस्तावेजों और वीडियो क्लिप से पता चलता है कि मलिक ने उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे, ताकि इसे बड़े पैमाने पर जनता द्वारा देखा जा सके।
मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि यह शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया साबित होता है कि आरोपी नवाब मलिक द्वारा बोले गए शब्द ऐसे थे कि इससे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
मलिक पिछले महीने भारतीय द्वारा दायर एक आपराधिक मानहानि शिकायत में उन्हें जारी समन के जवाब में मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश हुए थे। अदालत ने मलिक को जमानत देने और बांड भरने पर जमानत दे दी।